औरंगाबाद: जिला कृषि अधिकारी की अध्यक्षता में संयुक्त कृषि भवन स्थित कार्यालय कक्ष में कृषि यंत्र विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई. इस दौरान कृषि यंत्र विक्रेताओं के निर्देशित दिया गया कि परमिट निर्गत हो चुके कृषकों से सम्पर्क करें. इसके बाद अविलंब कृषि यंत्र क्रय कराते हुये अनुदान भुगतान से सम्बंधित अभिलेख जिला कृषि कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें.
कृषि यंत्र विक्रेताओं की बैठक
जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जिन कृषकों का कृषि यंत्र का परिमिट एक्सपायर हो चुका है और किसान यंत्र लेने के लिए इच्छुक हैं. उन कृषकों का परमिट रिवैलिडेट कराने के लिए कागजात जिला कृषि कार्यालय में अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. अनुदानित दर पर क्रय किये जाने वाले यंत्र जिनका अनुदान राशि छोड़कर कृषकों की ओर से यंत्र क्रय किया जा रहा है. इसके अनुदान का लाभ पाने के लिए कृषकों का बैंक खाता अनवार्य रूप से होना चाहिए.