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सहोदर भाई के हत्या का अभियुक्त दोषी करार, 26 नवंबर को सजा का होगा ऐलान - औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय

औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र (Haspura Police Station) में 2017 में हुई सहोदर भाई के हत्या के अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार दिया (Accused Convicted of Murder) है. इस मामले में 26 नवंबर को एडीजे-7 की कोर्ट में सजा के बिन्दु पर सुनवाई होगी.

Accused convicted of murder in Aurangabad
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय

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Published : Nov 23, 2021, 6:22 PM IST

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय (Aurangabad Civil Court) के एडीजे-7 अरविन्द ने सहोदर भाई के हत्या के अभियुक्त धमेंद्र को दोषी करार (Accused Convicted of Murder) दिया है. हसपुरा थाना (Haspura Police Station) कांड संख्या 113/17 सेशन ट्रायल संख्या 188/21 में सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त को धारा 302, 27 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 26 नवंबर को सजा के बिन्दु पर सुनवाई होगी.

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इस संबंध में एपीपी देवेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक महेंद्र कुमार और अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार दोनों सहोदर भाई थे. जमीन विवाद के कारण धर्मेन्द्र ने अपने भाई महेंद्र, उसकी पत्नी और पुत्र को सामने कचहरी चोराहा ग्राम गहना हसपुरा में 31 मई 2017 को पेट में पिस्तौल से गोली मार कर घायल कर दिया था. उसी रात इलाज के दौरान पीएमसीएच में महेंद्र की मौत हो गई. घटना के समय से अभियुक्त जेल में बंद है. पटना हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दिया था.

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने भाग लिया. प्राथमिकी मृतक के पुत्र और घटना के आई विटनेस कुन्दन कुमार ने हसपुरा थाना में दर्ज कराई थी. दो आई विटनेस, आईओ, डाॅक्टर सहित कुल दस गवाही हुई थी. न्यायाधीश ने रामायण के प्रसंग से सहोदर भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुध्न का याद दिलाते हुए कहा कि सब कुछ जगत में मिल सकता है परन्तु सहोदर भाई नहीं मिल सकता.

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