भोजपुर:नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरजेडी विधायक अरुण यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है. आरा की पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरजेडी विधायक अरुण यादव की अचल संपत्ति की कुर्की करने का आदेश दिया है.
नाबालिग से रेप मामले में फरार RJD विधायक अरुण यादव की अचल संपत्ति होगी कुर्क - आरजेडी विधायक अरुण यादव
अदालत ने भोजपुर डीएम और एसपी को कुर्की की प्रक्रिया संचालित कराने हेतु सूचित करने का निर्देश दिया है. साथ ही केस के अनुसंधान में आईओ की ओर से लापरवाही बरतने पर पुलिस महानिदेशक को सूचना देने का आग्रह अदालत से किया.
4 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित
अदालत ने भोजपुर डीएम और एसपी को कुर्की की प्रक्रिया संचालित कराने हेतु सूचित करने का निर्देश दिया है. साथ ही केस के अनुसंधान में आईओ की ओर से लापरवाही बरतने पर पुलिस महानिदेशक को इसकी सूचना देने का आग्रह अदालत से किया. बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अब तक जेल में बंद 4 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया है. विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने अदालत का ध्यान आईओ तथा पुलिस की शिथिलता की ओर दिलाया और पुलिस महानिदेशक को इसकी सूचना देने का आग्रह अदालत से किया.
'जैसी करनी, वैसी भरनी'
न्यायाधीश राकेश सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि यदि दोनों शीर्ष अधिकारियों को सूचित करने के बावजूद भी यदि अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो अभियुक्त विधायक अरुण यादव को फरार घोषित कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. वहीं, जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा की जैसी करनी वैसी भरनी इसी धरती पर गलत का परिणाम भुगतना पड़ता है.