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Bhojpur crime news: फसल बर्बाद करने से रोका तो बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, पोता जख्मी

भोजपुर में खेत में घुसने से रोकने पर एक बुजुर्ग की उसके ही पट्टीदारों ने लाठी और कुदाल से पिटाई कर हत्या कर (old man killed in land dispute in Ara) दी. हादसे में बुजुर्ग के पोते का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना जगदीशपुर के नेउर पोखर-मरेया टोला का है. बताया जाता है कि आरोपी का बुजुर्ग के साथ जमीन को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा था.

Bhojpur crime news
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Published : Jan 26, 2023, 3:36 PM IST

भोजपुर: वर्ष 2021 में राज्य में 1,081 हत्याओं में से 635 हत्‍याएं संपत्ति या जमीन विवाद (murder in land dispute)में हुईं. मतलब हत्‍या के 59 प्रतिशत मामले जमीन या संपत्ति विवाद से जुड़े हैं. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्‍यूरो (NCRB) के आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है. बिहार सरकार की ओर से जमीन विवाद को सुलझाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन NCRB के आंकड़ों को देखें तो वे सब नाकाफी साब‍ित हो रहे हैं. इसका ताजा उदाहरण भोजपुर में खेत में घुसने से मना करने पर एक किसान की उसके ही रिश्तेदार ने पीट पीटकर हत्या कर दी.

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क्या है मामलाः भोजपुर के जगदीशपुर के नेउर पोखर-मरेया टोला में बुधवार दोपहर गंगा विष्णु यादव खेत पर थे. तभी उसके पट्टीदार उस खेत पर पहुंचे. गंगा विष्णु ने उसे खेत में जाने से रोका. इस पर नाराज दूसरे पक्ष के लोग देर रात लाठी-डंडों से लैस होकर बुजुर्ग के घर पहुंचे. उसकी और उसके पोते को पीट-पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. इसके बाद उनके घरवाले उन्हें लेकर जगदीशपुर रेफरल अस्पताल पहुंचे. जहां से डाक्टर ने दोनों को आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया. सदर अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार की सुबह बुजुर्ग की मौत हो गई.

मृतक के घर में कोहरामः इस घटना के बाद से ही मृतक के घर मे कोहराम मचा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद जगदीशपुर पुलिस मामले की छानबीन के लिए पहुंचे. बताया जाता है कि आरोपी फरार हो गये थे. पुलिस उनकी गिरफ्तार के लिए प्रयास कर रही है. आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है.

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सीएम ने दिये थे निर्देशः बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना था कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं. उन्होंने निर्देश दिया था कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एसडीओ और एसडीपीओ व सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की नियमित रूप से होने वाली बैठकों में समस्याओं का त्वरित निष्पादन करें.

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