भोजपुर: बिहार में अवैध बालू उत्खनन (Illegal Sand Mining In Bihar) के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU raid in Ara) द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है. इसी कड़ी में आरा के मुफस्सिल थाना अंतर्गत रतनपुर गांव में दरभंगा के अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा (Former DTO Anil Kumar Sinha) के पैतृक आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गुरुवार को छापेमारी की. घंटों चले इस छापेमारी में ईओयू की टीम अपने साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर गई है.
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अपर समाहर्ता के घर पर ईओयू की टीम ने तमाम दस्तावेजों को खंगाला. यह छापेमारी काफी लंबी चली. छापेमारी के दौरान टीम अपने साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ले गई है. ईओयू के छापेमारी दल में महिला अधिकारियों के साथ-साथ करीब आधा दर्जन अधिकारी शामिल थे.
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आर्थिक अपराध इकाई ने एडीएम के चार अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी ( EOU Raid In Patna And Darbhanga) की है. जिसमें उनका पैतृक गांव का आवास भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि, यह छापेमारी अवैध बालू खनन मामले में ईओयू की टीम द्वारा की गई है.
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दरभंगा में आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा कुछ दिन पहले औरंगाबाद के जिला परिवहन पदाधिकारी रह चुके हैं. आर्थिक अपराध इकाई उनकी अकूत संपत्ति की मॉनेटरिंग कर रही थी. गुरुवार को जैसे ही उनके खिलाफ सबूत मिला, ईओयू की टीम ने अपर समाहर्ता के कई ठिकानों पर एक साथ रेड डाला. पटना के गोला रोड और मजिस्ट्रेट कॉलोनी स्थित आवास, भोजपुर के मुफ्फसिल थाना अंतर्गत रतनपुर गांव स्थित पैतृक आवास और दरभंगा के कार्यालय के साथ ही उनके आवास पर भी छापेमारी की गई है.
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बहरहाल अपर समाहर्ता के घर छापेमारी दल में शामिल अधिकारियों से जब मीडिया कर्मियों ने जानकारी लेने की कोशिश की तो, उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया. दरअसल बालू के अवैध उत्खनन और गैर कानूनी व्यापार के संबंध में ईओयू पटना की विशेष टीम द्वारा अवैध बालू उत्खनन की कार्यशैली, संदिग्ध बिचौलियों और राज्य एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों की भूमिका की सत्यापन एवं सूचना संकलन की जा रही है. इसी के तहत आर्थिक अपराध इकाई को सत्यापन के दौरान सूचना मिली कि, औरंगाबाद के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा की इस गैरकानूनी धंधे में संदिग्ध भूमिका रही है.
तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार सिन्हा के खिलाफ आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 28/2021, धारा 13(2) सह पीठ धारा 13(1)(b) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया गया. उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पुलिस उपाधीक्षकों के नेतृत्व में टीम गठित कर अनिल सिन्हा के आवास और पैतृक घर पर छापेमारी की गई.
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