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भोजपुर: चर्चित दंपती हत्याकांड और चोरी के मामले में दोषी को सश्रम उम्रकैद की सजा - Bhojpur couple murder case news

20 दिसंबर 2016 को दंपती हत्याकांड और चोरी के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को सश्रम उम्रकैद की सजा दी है. साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

couple murder case and theft incident Accused sentenced to life imprisonment in bhojpur
couple murder case and theft incident Accused sentenced to life imprisonment in bhojpur

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Published : Apr 1, 2021, 6:59 PM IST

भोजपुर:जिले में चर्चित दोहरे हत्याकांड और चोरी के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुनवाई की. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने जमीरा निवासी दोषी बमबम सिंह को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 45 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

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बताया जाता है कि 20 दिसम्बर 2016 की रात मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में जमीरा गांव निवासी बटुक सिंह के घर में ही उसे और उसकी पत्नी यमुना देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद सोने का गहना और रुपये की चोरी कर ली गई. घटना के दूसरे दिन हत्या किए जाने की सूचना के बाद पुलिस ने शव बरामद किया था. हालांकि घटना को लेकर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी.

सश्रम उम्रकैद की सजा
बता दें कि अभियोजन की ओर से 11 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. इसके बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने दोहरे हत्या करने का दोषी पाते हुए आरोपी बमबम सिंह को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई.

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