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भोजपुर: विजयी जुलूस निकालने पर रोक, चौक-चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती

भोजपुर में विजयी प्रत्याशी और समर्थकों के जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है. इसको लेकर चौक-चौराहों पर मजिस्ट्रेट को भी तैनात कर दिया गया है.

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जुलूस निकालने पर रोक

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Published : Nov 8, 2020, 4:59 PM IST

भोजपुर:7 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना 10 नवंबर को होगी. चुनाव परिणाम दोपहर के बाद आने की संभावना है. भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद विजयी प्रत्याशी और समर्थकों की ओर से विजयी जुलूस निकालने, नारेबाजी करने के साथ आतिशबाजी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट तैनात
इस प्रतिबंध का पालन करने के लिए पूरे शहर समेत जिले के बड़े-बड़े चौक-चौराहों पर मजिस्ट्रेट तैनात करने के साथ पुलिस और खुफिया एजेंसी को अलर्ट कर दिया गया है. किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं करने की स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया गया है.

जुलूस निकालने पर रोक
चुनाव परिणाम आने के बाद विजयी जुलूस निकालने के दौरान नियमों का उल्लंघन होने की आशंका को देखते हुए भी इस पर रोक लगाई गई है. जिला निर्वाचन अधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि चुनाव परिणाम आने के बाद किसी प्रकार की विजयी जुलूस या आतिशबाजी करने पर रोक लगाई गई है.

क्या कहते हैं डीएम
चुनाव परिणाम आने के बाद समाज में कड़वाहट और ज्यादा ना बढ़े, इसको लेकर एहतियात के तौर पर किया गया है. वहीं डीएम रौशन कुशवाहा ने बताया कि स्थानीय मजिस्ट्रेट और पुलिस को नियम का उल्लंघन करने वालों को केस दर्ज कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है.

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