भोजपुर(आरा):जिले के चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता हत्या के मामले में आरा सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने नगर पंचायत अध्यक्ष समेत दो लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया. सिविल कोर्ट के चतुर्थ अपर जिला और सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव की कोर्ट ने निर्मम हत्या के मामले में जगदीशपुर के नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश कुमार उर्फ गुड्डू व चुन्नु महतो को दोषी करार दिया.
आरा: RTI कार्यकर्ता हत्या मामले में सुनवाई पूरी, नगर पंचायत अध्यक्ष समेत दो लोग दोषी करार - RTI activist murder case of ara
आरा सिविल कोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता हत्या मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने जगदीशपुर नप अध्यक्ष समेत दो लोगों को मामले में दोषी ठहराया है.
इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तीसरा आरोपी मो. सद्दाम आरोप मुक्त हो गया. कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश भी दिया है. जबकि दोषी करार देते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश कुमार गुड्डू को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर में 9 जून 2016 को एक आरटीआइ कार्यकर्ता मृत्युंजय सिंह की हथियार बंद अपराधियों द्वारा गोली मार कर हत्या कर दी गई थी.
क्या था मामला?
घटना को लेकर मृतक के छोटे भाई मार्कंडेय सिंह ने जगदीशपुर थाने में नप अध्यक्ष मुकेश कुमार गुड्डू,चुन्नू महतो व मोहम्मद सद्दाम समेत तीन लोगों को अभियुक्त बनाया था. कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन यादव ने आरोपी चुन्नू महतो को भादवि की धारा 302 व 27 आर्म्स एक्ट तथा आरोपी कुमार कुमार गुड्डू को भादवि की धारा 302/120 (बी) के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है.