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पॉक्सो एक्ट के तहत पहली बार महिला को 6 माह की सजा, दुष्कर्म में भाई का दिया था सहयोग - पॉक्सो एक्ट में पहली बार महिला को सजा

भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में पहली बार किसी महिला को सजा सुनाई है. मामला भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना अंतर्गत 2016 का है. जहां एक किशोर ने एक छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म किया था.

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Published : Feb 24, 2021, 8:25 AM IST

भागलपुर: पॉक्सो एक्ट में पहली बार किसी महिला को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है. मामला बिहार के भागलपुर जिले का है. यहां स्पेशल पॉक्सो जज रोहित शंकर की अदालत ने एक छात्रा के साथ किशोर द्वारा दुष्कर्मकरने के मामले में सहयोग करने को लेकर आरोपी बहन को 6 माह की सजा सुनाई है.

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दोषी को जेल में बिताए गए अवधि काटकर सजा भुगतने को कहा गया है. दोषी पर आरोप लगाया गया था कि उसे भाई की हर करतूत की जानकारी थी. उसने पीड़िता की मदद करने के बजाय गंदे कामों में छोटे भाई का साथ दिया. सरकार की ओर से स्पेशल पीपी शंकर जयकिशन मंडल ने बहस की पॉक्सो एक्ट में पहली बार किसी महिला को सजा सुनाई गई.

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परिजनों ने कराया था केस दर्ज
मामला भागलपुर के मोजाहिदपुर थाना अंतर्गत 2016 का है. यहां पर एक किशोर ने एक छात्रा का अपहरण कर कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया. किशोर के चंगुल से 15 वर्षीय छात्रा जब भागकर पहुंची तो परिजनों को पूरी आपबीती सुनाई. मामले में पीड़ित के परिजनों ने मुजाहिदपुर थाने में केस दर्ज कराया था.

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