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'मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, मुझे घर से निकाल दिया है, कुछ कीजिए DIG साहब' - dowry system

पीड़ित पत्नी अमरुण निशा ने भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार से न्याय की गुहार लगाई है. जिसके बाद डीआईजी ने आरोपी पति को गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया है, मामले में न्याय सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Sep 5, 2020, 6:30 PM IST

भागलपुर: पीड़ित पत्नी अमरुण निशा ने शुक्रवार को भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार से न्याय की गुहार लगाई है. पीड़िता अमरुण निशा अपने पिता सराफत अंसारी और मां के साथ डीआईजी कार्याल पहुंची. इस दौरान आवेदन देकर दूसरी शादी कर लेन की बात कही है.

वहीं पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी जून 2018 में जगदीशपुर के मोहम्मद रब्बानी अंसारी से हुई थी. शादी के तीन महीने के बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग करने लगे और प्रताड़ित किया जाने लगा है. मांग पूरी नहीं होने पर घर से निकाल दिया है.

पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं

भागलपुर डीआईजी से मिलने के बाद पीड़ित अमरूण निशा ने बताया कि 2018 में जगदीशपुर रहने वाले रब्बानी अंसारी से धार्मिक रीति रिवाज के साथ धूमधाम से शादी हुई थी. शादी के 3 महीने बाद दहेज की मांग करने लगे और प्रताड़ित भी किया गया. उन्होंने मेरे ऊपर किसी लड़के से फोन पर बातचीत करने के लिए बनाने लगा. उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने घर से निकाल दिया. अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है. जिसके बाद जगदीशपुर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई.

डीआईजी कार्यालय पहुंचे.

प्रताड़ित करने का आरोप

पीड़ित की मां रुखसाना ने बताया कि लड़के से शादी 2018 में बेटी अमरूण निशा से रीति रिवाज के साथ किया था. उस समय उन्हें दहेज भी दिया ,लेकिन दोबारा दहेज का मांग किया जाने लगा. मांग पूरी नहीं किया गया तो बेटी को घर से निकाल दिया. कुछ दिन हम लोगों ने इंतजार किया कि गुस्से में ऐसा किया है. बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा ,लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ही किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली है. उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को पति रखें , लेकिन उससे पहले जिससे उन्होंने शादी की है उसको तलाक दे.

पीड़ित के माता-पिता.

डीआईजी ने दिया भरोसा

भागलपुर डीआईजी सुजीत कुमार ने कहा पीड़िता ने आवेदन दिया है. जगदीशपुर थाने से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. इस मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया है, मामले में न्याय सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

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