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Suspicious Death in Bhagalpur: भागलपुर में संदिग्ध हालत में 4 और लोगों की मौत, कई बीमार

भागलपुर में संदिग्ध मौत (Suspicious Death in Bhagalpur) का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. विश्विद्यालय थाना क्षेत्र में 4 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र में भी 4 लोगों की संदिग्ध मौत की खबर है. वहीं, दर्जनों लोगों के बीमार होने से इलाके में खलबली मच गई है. कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि इन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है. पढ़ें पूरी खबर..

Suspicious Death in Bhagalpur
Suspicious Death in Bhagalpur

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Published : Mar 20, 2022, 5:04 PM IST

भागलपुर:बिहार केभागलपुर में संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है. जिले में विश्विद्यालय थाना क्षेत्र में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद नवगछिया पुलिस जिला के अंतर्गत भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र में 4 लोगों की संदिग्ध मौत (Suspected Death in Bhawanipur OP Police Station Area) हुई है. वहीं, दर्जनों लोग बीमार हो गए. मौत की सूचना पाते ही पूरे इलाके में खलबली मच गई है और दहशत का माहौल हो गया.

ये भी पढ़ें-भागलपुर में संदिग्ध स्थिति में 4 की मौत, जहरीली शराब से मौत की आशंका

जहरीली शराब से मौत की आशंका:कई तरह की आपस में चर्चा भी की जा रही है. कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि इन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है. वहीं, सूचना मिलते ही भवानीपुर ओपी पुलिस दलबल के साथ मृतकों के घर पर जांच में जुट गई है. पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति इलाज के लिए अन्य अस्पताल गए हुए हैं उनकी जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है. वहीं, नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार से बातचीत पर बताया कि सूचना मिली है. पुलिस छानबीन कर रही है, लिखित आवेदन देने के बाद जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी.

विश्विद्यालय थाना क्षेत्र में हुई थी 4 मौत:बता दें कि इससे पहले विश्विद्यालय थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में चार लोगों की मौत हुई है. इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विश्वविद्यालय थाना के साहेबगंज चौक को पूरी तरह से जाम कर दिया. घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल अभी तक जिला प्रशासन ने शराब से मौत की पुष्टि नहीं कर रहा है. पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा.

बिहार में 2016 से शराबबंदी:गौरतलब है कि बिहार सरकार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू किया था. कानून के तहत शराब की बिक्री, पीने और इसे बनाने पर प्रतिबंध है. शुरुआत में इस कानून के तहत संपत्ति कुर्क करने और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान था, लेकिन 2018 में संशोधन के बाद सजा में थोड़ी छूट दी गई थी. वहीं बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक मद्य निषेध कानून उल्लंघन से जुड़े करीब 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं. बिहार में जारी शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग और मद्यनिषेध विभाग ने हाल के दिनों में समीक्षा की थी और इसके बाद विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है.

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