भागलपुर: 15 अगस्त साल 2018 में नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले में जिले के पॉक्सो कोर्ट ने अपराधी को दो धाराओं में 12-12 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ-साथ कोर्ट ने 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद से पीड़ित परिवार ने चैन की सांस ली है.
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि नाबालिग छात्रा का अपहरण उसी गांव के रहने वाले रूपेश कुमार ने कर लिया था और उन्हें लेकर सुल्तानगंज होते हुए बेंगलुरु लेकर चला गया था. उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया था. जिसपर कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए सजा का ऐलान किया.