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दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, पूजा के मद्देनजर कई नियमों का करना होगा पालन - भागलपुर न्यूज

आगामी दुर्गा पूजा को लेकर युवक संघ की ओर से इस बार कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया है. युवक संघ के सचिव विभो घोष ने कहा कि इतने कम समय में तैयारी नहीं हो सकती है.

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Published : Oct 11, 2020, 2:56 PM IST

भागलपुर:दुर्गा पूजा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के गृह विभाग के विशेष शाखा की ओर से आदेश जारी की गयी है. जिसके बाद शहर में प्रतिमा स्थापित करने को लेकर पूजा समितियों में आस जगी है. इसको देखते हुए भागलपुर के कोतवाली थाने में इंस्पेक्टर गजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई. पूजा के दौरान कोरोना वायरस से बचने को लेकर बताए गए उपाय को शत प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया.

पंडाल लगाने की नहीं है अनुमति
पूजा के लिए प्रतिमा स्थापित करने वाले स्थल के अलावा कहीं पर पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी है. इसके अलावा मेला और जुलूस पर भी पाबंदी की बात कही है. बैठक के बारे में जानकारी देते हुए युवक संघ के सचिव विभो घोष ने कहा कि शॉर्ट नोटिस में युवक संघ की ओर से दुर्गा पूजा इस बार आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि इतने कम समय में तैयारी नहीं हो सकती है. सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं. लेकिन इस निर्णय को कुछ दिन पहले लिया जाना था. जिससे कि पर्याप्त समय पूजा को लेकर मिलता और सभी पूजा समिति धूमधाम से पूजा कर सकते हैं.

क्या है नियम

  • पूजा पंडाल आदि के उद्घाटन के लिए कोई कार्यक्रम नहीं होगा
  • आयोजक को पर्याप्त सैनिटाइज की व्यवस्था रखनी होगी
  • कोरोना को लेकर तय मापदंडों का पालन करना होगा
  • पूजा स्थल के अलावा सार्वजनिक स्थल पर गरबा, डांडिया नहीं होगा आयोजित
  • रामलीला और रावण दहन भी नहीं होगा
  • फेस कवर और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य
  • पंडालों में थर्मल स्कैनर की करनी होगी व्यवस्था
  • मूर्ति के स्थान को छोड़कर बाकी स्थानों को खुला रखना होगा
  • पूजा के दौरान माइक का भी नहीं करना होगा उपयोग
  • पूजा स्थल के आस-पास खाद्य पदार्थों का नहीं लगेगा स्टॉल
  • 25 अक्टूबर को सुनिश्चित करना होगा प्रतिमा का विसर्जन
  • कोई सामूहिक भोज या प्रसाद का वितरण नहीं करना होगा

युवक संघ के सचिव विभो घोष ने कहा कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51- 60 भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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