भागलपुर:बिहार में शराबबंदी कानून (prohibition law in Bihar) लागू है. इसके बावजूद आए दिन शराब तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं. इसको लेकर सरकार और पुलिस-प्रशासन की ओर से सख्ती के बीच भागलपुर में न्यायालय ने शराब तस्करी के मामले में कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को शराब तस्करी के मामले में दोषी मानते हुए 5 साल की सश्रम कारावास की सजा (Liquor smuggler sentenced to 5 years in Bhagalpur) सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है.
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भागलपुर में शराब तस्कर को 5 साल की सजा:भागलपुर के तिलकामांझी अंतर्गत 19 दिसंबर 2021 को शराब तस्करी मामले में एक युवक को 5 साल की सश्रम कारावास और आर्थिक दंड के रूप में एक लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है.