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Bhagalpur News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास

बिहार के भागलपुर में दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने पिता को दो दोषी माना है. कोर्ट ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ साथ एक लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया. एक साल पहले पुलिस में इस मामले को लेकर थाने में केस दर्ज कराया गया था. पढ़ें पूरी खबर....

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Published : Apr 28, 2023, 5:34 PM IST

भागलपुरः बिहार के भागलपुर में दष्कर्म (Rape In Bhagalpur) मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया. इस मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हैरान करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हुई है, उसपर अपनी ही बेटी से ही दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना के एक साल बाद इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया. शुक्रवार को भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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एक साल पुराना मामलाः यह मामला 21 जुलाई 2022 की है. जिले के नाथनगर थानाक्षेत्र से इस तरह का मामला सामने आया था. एक पिता पर अपने ही नाबालिग बेटी से रेप करने का आरोप लगा था. इसको लेकर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था. पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था. लंबी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

सजा के साथ आर्थिक दंड भी लगाः शुक्रवार को भागलपुर पॉक्सो कोर्ट के जज पन्नालाल की अदालत ने यह फैसला सुनाया. सुनवाई के दौरान वकील ने दलील पेश की, जिसे आधार मानते हुए कोर्ट ने आरोपी पिता अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषी पिता पर 100000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया. बता दें कि एक साल बाद इस मामले में फैसला हुआ. करीब एक साल पहले दोषी पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था.

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