भागलपुर:कहलगांव थाना के अंतर्गत नंदलालपुर हटिया के पास बीते 11 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे को झाड़ी में एक नवजात शिशु मिला था. जिसे इलाज के लिए भागलपुर में बाल रोग नर्सिग में भर्ती कराया था. सूचना पर चाइल्डलाइन के अधिकारी अस्पताल पहुंचे थे और बच्चे को अपने संरक्षण में लेने की कार्रवाई कर रहे थे. इसी दौरान छोटू पांडे बच्चे को लेकर अस्पताल से भाग गया. जिसके बाद चाइल्डलाइन के द्वारा 15 अगस्त को कहलगांव थाने में छोटू पांडे के ऊपर मामला दर्ज कराया गया है.
किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन
चाइल्डलाइन के जिला समंवयक अमल कुमार ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 32 के अंतर्गत ऐसे नवजात मिलने की सूचना 24 घंटे के भीतर संबंधित बाल कल्याण समिति ,चाइल्डलाइन या संबंधित थाना को देना जरूरी है. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 का भी उल्लंघन तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता छोटू पांडे और उनके सहयोगियों ने किया है. कई बार बच्चे की पहचान को उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर भी उजागर किया है जो अभी गलत है. अनुचित तरीके से दत्तक ग्रहण में नवजात को देने की प्रक्रिया किशोर न्याय अधिनियम की धारा 80 का भी उल्लंघन है.