भागलपुर(नवगछिया): लॉकडाउन के मद्देनजर डीएम प्रणव कुमार ने जिला परिवहन अधिकारी को 4 सितंबर से अगले 10 दिनों तक के इसके लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया है. सार्वजनिक स्थानों बाजार बस स्टैंड पर बिना मास्क पहने पकड़े जाने पर लोगों को जुर्माना देना होगा. डीएम ने सभी एसडीओ और डीएसपी को भी आदेश का उल्लंघन करने वाले को दंडित करने के लिए निर्देश दिया है.
भागलपुर में मास्क नहीं पहने तो भरना होगा जुर्माना, गाड़ियां भी होगी जब्त - जिला अनुमंडल प्रखंड
भागलपुर डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि जिले में अगर आप बिना मास्क पहने गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं, तो परिवहन विभाग आपके वाहन को जब्त कर लेगा. इसके साथ ही आपसे बड़ा जुर्माना वसूला जाएगा.
मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई
डीएम ने कहा कि दुकान व्यवसायिक प्रतिष्ठान कारखाना जैसी जगहों पर अभी कुछ लोग बिना मास्क पहने दिख रहे हैं. ऐसे प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया जाएगा. साथ ही मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यवसायिक संघ, ऑटो चालक संघ और सामाजिक संघ के लोगों की मदद लेनी है. गुरुवार को मास्क का उपयोग करने को लेकर नगर निगम की ओर से प्रचार प्रसार किया गया. कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का गांधी विचार विभाग ग्रामीण इलाकों में मास्क वितरण किया जाएगा. इसके साथ ही प्रखंड के अस्पतालों को सुरक्षा किट भी उपलब्ध कराई जाएगी.
50 टीमों का हुआ है गठन
डीएम ने कहा कि मास्क के उपयोग के अनुपालन के लिए 50 टीमों का गठन किया गया है. जिनमें भागलपुर सदर अस्पताल अनुमंडल में 25, कहलगांव अनुमंडल में 14 और नवगछिया अनुमंडल में 11 टीमों का गठन किया गया है. टीम में पुलिस अधिकारी के साथ जिला अनुमंडल प्रखंड अंचल के अधिकारियों का रखा गया है. डीएम ने जिले में तैनात दोनों एडीएम को अभियान को लेकर 10 दिनों तक भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया है.