भागलपुर: भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला मामले में फैलसा सुनाया. इस मामले में दोषी को 4 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं, पांच 5 आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया.
अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि 4 फरवरी 2016 को तिलकामांझी थाना के तत्कालीन प्रभारी रोहित कुमार सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था. पुलिस फरार कुख्यात अपराधी समर कुमार उर्फ पलटू साह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए उर्दू बाजार में छापेमारी की. इस दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास पिस्तौल और गोली बरामद हुए थे.