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भागलपुर: थानेदार पर जानलेवा हमला मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 4 साल जेल और10 हजार जुर्माना

4 फरवरी 2016 को तिलकामांझी थाना के तत्कालीन प्रभारी रोहित कुमार सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था. इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों पर एफआईआर की थी. कोर्ट ने इनमें 5 आरोपी को दोषी नहीं पाया.

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Published : Feb 19, 2020, 7:41 PM IST

भागलपुर: भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने एक पुलिस अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला मामले में फैलसा सुनाया. इस मामले में दोषी को 4 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. वहीं, पांच 5 आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया.

अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि 4 फरवरी 2016 को तिलकामांझी थाना के तत्कालीन प्रभारी रोहित कुमार सिंह पर जानलेवा हमला हुआ था. पुलिस फरार कुख्यात अपराधी समर कुमार उर्फ पलटू साह और उसके साथियों को पकड़ने के लिए उर्दू बाजार में छापेमारी की. इस दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास पिस्तौल और गोली बरामद हुए थे.

पेश है रिपोर्ट

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कोर्ट ने 5 को किया बरी

इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों पर एफआईआर की थी. कोर्ट ने इनमें 5 आरोपी को दोषी नहीं पाया. उनको बरी कर दिया. कोर्ट ने पलटू साह, अविनाश कुमार उर्फ गोलू साह, राकेश रोशन ,पवन कुमार दुबे और गौरव दुबे उर्फ विक्की को सजा सुनाई है, कोर्ट ने 4 साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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