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भागलपुरः छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को 12 साल की सजा - student kidnapped and misdeed

विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने मुकदमे में 7 लोगों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाने की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकारते हुए आरोपी टि्वटर विकास कुमार साह को 12 साल की सजा सुनाई.

शिक्षक को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 12 वर्ष की सजा

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Published : Sep 26, 2019, 10:52 PM IST

भागलपुरः जिले में पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज विनोद कुमार तिवारी ने छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोपी शिक्षक विकास कुमार साह को 12 वर्ष की सजा सुनाई है. आरोपी ट्यूटर शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण समेत तीन मामलों में दोषी पाया गया था.

अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल

छात्रा ने लगाया ट्यूटर पर आरोप
मामला भागलपुर के सनहौला थाना का है. जहां छात्रा ने आरोप लगाया था कि दिन में 1:30 बजे ट्यूटर विकास कुमार साह ने फोन कर उसे बुलाया और फिर कार में बैठा लिया. ट्यूटरने छात्रा को एक चॉकलेट खाने को दिया. छात्रा चॉकलेट खाते ही बेहोश हो गई. जब छात्रा को होश आया, तो उसने खुद को पटना के एक लॉज में पाया. इस मामले में आरोपी ट्यूटर शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण समेत तीन मामलों में दोषी पाया गया.

छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 12 वर्ष की सजा

पॉक्सो एक्ट के तहत सुनाई गई सजा
मामले की अंतिम सुनवाई 23 तारीख को ही होनी थी. सुनवाई में देरी हुई और गुरुवार को फैसला आया. जिसमें विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने मुकदमे में 7 लोगों की गवाही और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को पॉक्सो एक्ट के तहत सजा सुनाने की मांग की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकारते हुए आरोपी टि्वटर विकास कुमार साह को 12 साल की सजा सुनाई.

12 वर्ष के सजा का ऐलान
सरकार की ओर से बहस में पॉक्सो के स्पेशल लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने भाग लिया और मजबूती से अपने अभियोजन पक्ष को रखा. जिसके आधार पर पॉक्सो के स्पेशल जज विनोद कुमार तिवारी ने आरोपी शिक्षक को 12 वर्ष और 20000 रुपये या 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.

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