भागलपुरः जिले में मेयर सीमा साह के खिलाफ उम्र विवाद में सिटी एसपी ने जोगसर थानेदार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया है. पुलिस जांच में दोषी पाए जाने के बाद मेयर को 10 फरवरी को एडीजे कोर्ट से जमानत मिल गई थी और 17 फरवरी को सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर मेयर ने नियमित जमानत ले ली थी. लेकिन उसके बाद से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी.
भागलपुरः उम्र विवाद में मेयर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
सिटी एसपी एसके सरोज ने जोगसर थानेदार विश्वबंधु कुमार को बुलाकर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सप्ताह दिन पूर्व ही आदेश दिया था, लेकिन थानेदार ने कॉपी रिसिव नहीं किया था. इसके पहले सिटी डीएसपी ने भी आदेश दे दिया था. थानेदार ने कहा कि दो दिनों के अंदर सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित कर दिया जाएगा
मेयर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
सिटी एसपी एसके सरोज ने जोगसर थानेदार विश्वबंधु कुमार को बुलाकर चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सप्ताह दिन पूर्व ही आदेश दिया था, लेकिन थानेदार ने कॉपी रिसिव नहीं किया था. इसके पहले सिटी डीएसपी ने भी आदेश दे दिया था. थानेदार ने कहा कि दो दिनों के अंदर सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित कर दिया जाएगा.
कोर्ट में नहीं की चार्जशीट दाखिल
मेयर पर आरोप है कि नगर निगम चुनाव में दिए गए शपथ पत्र में बड़ी बेटी से मात्र आठ साल का अंतर दिखाया गया है. पूर्व डिप्टी मेयर डॉ. प्रीति शेखर के बयान पर ढाई साल पहले मेयर के खिलाफ जोगसर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. लंबी अवधि तक चली जांच के बाद सिटी डीएसपी के बाद सिटी एसपी ने सुपरवीजन रिपोर्ट में मेयर को दोषी पाया था.