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भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में सुनाई 20 साल की सजा - Rape With Minor girl

भागलपुर पॉक्सो कोर्ट में एक दुष्कर्म मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही राज्य सरकार को मुआवजे के तौर पर पीड़िता को तीन लाख देने का आदेश दिया है.

भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
भागलपुर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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Published : Aug 29, 2022, 11:06 PM IST

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा (Rape Accused Sentenced 20 Years Jail) सुनायी गयी है. भागलपुर के पॉक्सो कोर्ट (Bhagalpur POCSO Court ) एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची से रेप (Rape With Minor Girl) मामले में आरोपी विकास कुमार को दोषी माना और 20 साल जेल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता को तीन लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है.

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दो साल पुराना है मामला:यह मामला 25 जून 2020 का है, जब इशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची शौच के लिए गई हुई थी. इसी क्रम में आरोपी विकास कुमार के द्वारा बच्ची के साथ रेप किया गया था और उसे बेरहमी से घायल कर दिया था. इसके बाद आरोपी बच्ची को मृत समझकर वहां से फरार हो गया था. परिजन देर रात तक बच्ची को खोजते रहे लेकिन वह नहीं मिली.

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सरकार को देना होगा मुआवजा:सुबह घायल अवस्था में जब वह घर आई तब घटना की जानकारी परिजनों को हुई. जिसके बाद परिजन बच्ची का इलाज कराने के 5 दिन के बाद मामला दर्ज कराया. इसी मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सरकार को मुआवजे के तौर पर तीन लाख रुपये देने के निर्देश दिए हैं.

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