भागलपुर: बिहार के भागलपुर उत्पाद कोर्ट (Bhagalpur Excise Court) 2 ने शराब तस्करी से जुड़े एक मामले की सुनवाई की. मामले में दो लोगों को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया गया था. कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए दस-दस साल की सजा (10 years Imprisonment To Two Liquor Smugglers) सुनाई है. इसके साथ ही दो-दो लाख रुपये आर्थिक दंड के तौर पर भरने का निर्देश दिया गया है. ये मामला नवगछिया से 2021 में शराब तस्करी से जुड़ा हुआ है.
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शराब तस्करी करते हुए गए थे आरोपी:उत्पाद कोर्ट-2 के एपीपी भोला कुमार मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को नवगछिया से 18 अगस्त 2021 को शराब की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक नवगछिया जीरोमाइल से महदतपुर खरीद की ओर जा रहा है. ट्रक पर भारी मात्रा में अवैध शराब है. जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी कर ट्रक को जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया. ट्रक से करीब 4339 लीटर शराब बरामद किया गया था.
कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा:दोनों आरोपियों की पहचान अश्वनी कुमार पांडे और पिंटू मंडल के रूप में हुई थी. दोनों को भागलपुर उत्पाद कोर्ट 2 के समक्ष पेश किया गया. सबूत और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और दस-दस साल जेल की सजा सुनाई. इसके अलावा आरोपियों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया है. आरोपियों को दो-दो लाख भरने के निर्देश दिए गए हैं. आर्थिक दंड नहीं देने की सूरत में आरोपियों को 6 महीने अतिरिक्त जेल में बिताना होगा.