भागलपुर: व्यवहार न्यायालय के एडीजे अतुलवीर सिंह की अदालत ने शनिवार को एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन और बगैर पासपोर्ट के भारत में घूमने के आरोप में दोषी बांग्लादेशी नागरिक शहादत हुसैन उर्फ पायल को 3 साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.
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स्मैक के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तार
शहादत 25 नवंबर 2018 से जेल में बंद है. 24 नवंबर 2018 की शाम ब्रह्मपुत्र मेल से भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे शहादत को रेल पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जांच पड़ताल के दौरान उसके पास से स्मैक और नशीली टिकिया समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया था. पूछताछ के दौरान उसने खुद को किन्नर बताया था, लेकिन मेडिकल जांच में वह पुरुष निकला था. शहादत हुसैन बांग्लादेश के ढांका जिले के जगबाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद सिराज मियां का बेटा है.