भागलपुर:कजरैली थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय दोषियों को सजा सुनाई है. रोहित शंकर की अदालत ने शनिवार को दोषी अभियुक्त मो. बंटी को 20 साल और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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2014 में किया गया दुष्कर्म
मामले के बारे में जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि 27 मार्च को मोहम्मद बंटी को दोषी करार दिया था. आज 20 साल की कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. मोहम्मद बंटी ने अपने ही गांव के रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया था.
उन्होंने बताया कि घटना 2014 में घटी थी. जब नाबालिग खेत से घास काट कर वापस घर लौट रही थी तभी सुनसान रास्ते में उसे जबरदस्ती रोक कर मोहम्मद बंटी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. घटना की जानकारी नाबालिक की मां को मिली तो वह मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया.
3 लाख रुपये सरकारी मुआवजे देने के दिए निर्देश
वहीं, नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला स्थानीय कजरैली थाने में 14 सितंबर 2014 को दर्ज किया था. मामले में अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए गए. वादी पक्ष की दलीलों को सुनते हुए और साक्ष्य के आधार पर सही मानते हुए मो. बंटी को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. वहीं, अदालत ने पीड़िता को 3 लाख रुपये सरकारी मुआवजे देने के निर्देश दिए.
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