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भागलपुरः 11 साल पुराने मामले में छेड़छाड़ के आरोपी को हुई 4 साल की सजा - Investigating officer

पीपी किशोर यादव ने बताया कि भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे फर्स्ट विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 11 साल पुराने मामले में आईपीसी 354 में दोषी करार देते हुए श्रीलाल पहाड़िया को 4 साल की जेल और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Jan 23, 2020, 5:49 PM IST

भागलपुरः 11 साल पुराने मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला एक लड़की से छेड़छाड़ का है. घटना अंतीचक थाना क्षेत्र का है.

11 साल पुराने मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा
पीपी किशोर यादव ने बताया कि भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे फर्स्ट विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 11 साल पुराने मामले में आईपीसी 354 में दोषी करार देते हुए, श्रीलाल पहाड़िया को 4 साल और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें छेड़छाड़ में दोषी पाया था.

देखें पूरी रिपोर्ट

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जुर्माने की राशि दी जाएगी विक्टिम को
मामले में जांच अधिकारी ए के सिन्हा ने चार्जशीट दाखिल कर श्रीलाल पहाड़िया को दोषी पाया था. लेकिन कोर्ट में उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं हो सका, पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर छेड़छाड़ का आरोप साबित हुआ. ऐसे में उसे 4 वर्ष और 10 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि पीड़ित को दिया जाएगा.

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