भागलपुरः 11 साल पुराने मामले में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने आरोपी को 4 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. मामला एक लड़की से छेड़छाड़ का है. घटना अंतीचक थाना क्षेत्र का है.
11 साल पुराने मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा
पीपी किशोर यादव ने बताया कि भागलपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे फर्स्ट विनोद कुमार तिवारी की बेंच ने 11 साल पुराने मामले में आईपीसी 354 में दोषी करार देते हुए, श्रीलाल पहाड़िया को 4 साल और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने उन्हें छेड़छाड़ में दोषी पाया था.