बेगूसराय: जिले में कल्याण विभाग ने दिनकर भवन में एक दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण का आयोजन किया. इस कार्यशाला में एससी-एसटी अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम-2015 और 2016 से जुड़ी हुई जानकारी दी गई. कार्यशाला में पुलिस अधिकारियों और विकास मित्र की तादाद ज्यादा रही. प्रशिक्षण में पुलिस के अधिकारियों ने मौजूद लोगों को कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. इस मौके पर अलग-अलग अनुमंडल के डीएसपी और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
बेगूसराय: कल्याण विभाग ने कार्यशाला आयोजित कर दी SC-ST अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम की जानकारी - welfare department organized workshop in begusarai
सरकार हमेशा प्रयास करती है कि समाज के लोगों में समानता कायम रहे. समाज का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दोयम दर्जे का नहीं समझे. भारत के संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है. उन्होंने कहा कि समाज में आज भी दलित वर्ग के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है.
समाज के लोगों में हो समानता
सदर डीएसपी कुदंन कुमार ने बताया कि समाज में सुधार के लिए इस तरह के कार्यशाला का आयोजन कराया जाता है. सरकार हमेशा प्रयास करती है कि समाज के लोगों में समानता कायम रहे. समाज का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दोयम दर्जे का नहीं समझे. भारत के संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है. उन्होंने कहा कि समाज में आज भी दलित वर्ग के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है. उनके न्याय और विकास के लिए एससी-एसटी अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम बनाया गया है. इस कानून के नियम को समझाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था.
क्या है एससी-एसटी एक्ट
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम के लिए है. इसमें कठोर प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया है. यह अधिनियम प्रधान अधिनियम में एक संशोधन है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम,1989 के साथ संशोधन प्रभावों के साथ लागू किया गया है.