बेगूसराय :जिले में एससी एसटी एक्ट का धड़ल्ले से दूरूपयोग हो रहा है. जिसकी वजह से विभिन्न थानों में एससी एसटी एक्ट से जुड़े मामलों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है. बीते वर्ष जून महीने से लेकर जून 2019 तक 194 मामले इससे संबंधित दर्ज किए गए हैं. कानून के जानकार बताते हैं कि ज्यादातर मामले जांच में फर्जी निकलते हैं और मुआवजे की राशि लेने के लिए अब इसका उपयोग हो रहा है. इससे ना सिर्फ सरकारी सिस्टम पर बोझ बढ़ता है,बल्कि आमलोग इससे प्रताड़ित और अपमानित हो रहे हैं.
इससे संबंधित जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त है
सरकार कोई भी कानून बनाती है, तो उसके पीछे एक सोच होती है. आम लोगों की भलाई और सामाजिक समानता स्थापित करना. लेकिन कुछ ऐसे भी कानून हैं, जिनका लोग दुरुपयोग करते हैं. अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत इससे संबंधित जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त है. इसके तहत अगर समाज में उन्हें अन्य जाति के लोग जातिसूचक शब्दों का प्रयोग या जातीय आधार पर हिंसा करते हैं, तो जिले के किसी भी थाने या विशेष रूप से बनाये गए हरिजन थाना में वो उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं.
एससी एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में हुई है वृद्धि
सरकारी प्रावधान के अनुरूप अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम का उल्लंघन होने पर पीड़ित पक्ष को सरकार ने मुआवजे देने का भी प्रावधान किया है. जांच में मामला सही पाए जाने पर पीड़ित पक्ष को सरकार की ओर से मुआवजा भी दिया जाता है. शुरुआत में तो इस कानून का व्यापक असर हुआ. इससे ना सिर्फ पीड़ित अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को न्याय की उम्मीद जगी. बल्कि वैसे लोग जो जातीय आधार पर टिप्पणी करते थे या प्रताड़ित करते थे, उन लोगों ने भी इस कानून के भय से इस तरह की हिंसा से परहेज करना शुरू कर दिया. लेकिन बाद के दिनों में जैसे जैसे लोगों को पता चला कि केस दर्ज होने के बाद सरकार की ओर से मुआवजे की राशि भी मिलती है, तब से लगातार जिले में एससी एसटी एक्ट से जुड़े मामलों की बाढ़ सी आ गई है.