बेगूसरायः सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी गाड़ी में बंपर या लोहे के सुरक्षा गार्ड नहीं लगाए जाएंगे. लेकिन जिले में इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है. निजी वाहनों में तो बंपर के उपयोग धड़ल्ले से किये ही जा रहे हैं, सरकारी वाहनों में भी इसका उपयोग हो रहा है. जिस पर परिवहन विभाग चुप्पी साधे बैठा है.
कोर्ट के आदेश के बाद छोटी और लग्जरी गाड़ियों में सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने पूर्व में ही ये नियम लागू कर रखा है. इसके तहत छोटी गाड़ियों में बंपर या लोहे के सुरक्षा गार्ड पाए जाने पर विभाग उस पर जुर्माना लगा सकती है. परिवहन विभाग ने जब ये नियम लागू किया उसके कुछ दिनों तक तो लोगों ने परहेज किया. लेकिन बाद में जब परिवहन विभाग ने इसे नजरअंदाज करना शुरू किया तो धीरे-धीरे लोग फिर से सुरक्षा गार्ड लगाने लगे हैं.