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अनुसंधानकर्ता को महंगा पड़ा केस डायरी नहीं जमा करना, कोर्ट ने शोकॉज जमा करने का दिया आदेश

न्यायालय ने 22 मार्च को चंदन कुमार यादव से जुड़ी जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की थी. न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी न्यायालय में समर्पित नहीं की गई.

बेगूसराय
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Published : Apr 3, 2021, 1:56 PM IST

बेगूसराय: जिले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना पुलिस वालों की आदत में शुमार होता जा रहा है. जिसका परिणाम है कि कोर्ट ने भी अब ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है. इसी सिलसिले में एक बार फिर केस डायरी जमा नहीं करने पर कोर्ट ने एक अनुसंधानकर्त्ता से शो कॉज पूछा है. घटना बलिया थाना के कांड संख्या 70\21 से जुड़ी है.

ये भी पढ़ें-फिर आया अनुसंधानकर्ता की लापरवाही का मामला, कोर्ट ने दिया शो काॅज देने का आदेश

शोकॉज दाखिल करने का आदेश
वहीं, इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमर कुमार ने केस डायरी नहीं जमा करने पर अनुसंधानकर्ता को शोकॉज दाखिल करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने बलिया थाना कांड संख्या 70 /21 के आरोपित को बलिया थाना के बड़ी बलिया निवासी चंदन कुमार यादव के जमानत आवेदन पर सुनवाई के मामले में फैसला लिया है. जानकारी के मुताबिक आरोपी पर गांव की ही एक लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप है.

केस डायरी की मांग की गई थी
बता दें कि न्यायालय ने 22 मार्च को इसी जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता से केस डायरी की मांग की थी. न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक अनुसंधानकर्ता द्वारा केस डायरी न्यायालय में समर्पित नहीं की गई. न्यायालय के आदेश की अवहेलना देख न्यायाधीश ने आज अनुसंधानकर्ता के खिलाफ यह आदेश पारित किया है.

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