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बेगूसराय: हत्या के एक मामले में आरोपी दोषी, न्यायालय 9 मार्च को सुनाएगी फैसला

बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने हत्या के एक मामले में आरोपी दोषी को 9 मार्च को फैसला सुनाएंगे.

अदालत
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Published : Mar 7, 2021, 3:16 AM IST

Updated : Mar 7, 2021, 5:29 AM IST

बेगूसराय:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने हत्या के एक मामले में अगले 9 मार्च को आरोपित को सजा सुनाएंगे. आरोपित मुफस्सिल थाना के मोहनपुर निवासी ललन कुमार को धारा 302 के तहत सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी, इसके लिए के 9 मार्च की तारीख मुकर्रर की है.

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हत्या मामले में 11 गवाहों की हुई गवाही
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपाल साहू एवं विपिन राय ने कुल 11 गवाहों की गवाही करायी. आरोपी पर आरोप है कि 7 अगस्त 2011 को उलाव में मृतक पूनम कुमारी को किरासन तेल छिड़ककर उसके बदन में आग लगा दिया. जिस कारण 22 अगस्त 2011 को उसकी मृत्यु हो गई. मरने से पहले मृतक ने बयान दिया था कि ललन कुमार को 60 हजार रूपये दिया था. जिसे वो मांग रही थी. इस कारण घटना को अंजाम दिया गया था.

घटना की प्राथमिकी मुफस्सिल थाना के कोरिया निवासी सूचक गुलाब चौधरी ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 253 /2011 के तहत दर्ज कराई गई थी. जिस पर न्यायालय में सुनवाई जारी है.

Last Updated : Mar 7, 2021, 5:29 AM IST

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