बांका: जिले के बौसी थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव निवासी बिलासी दास की उसी के दामाद ने जमीन की मांग पूरा नहीं करने पर 8 जुलाई 2013 में हत्या कर दी थी. इस मामले में कार्रवाई करते हुए बुधवार को न्यायालय जज संतोष कुमार अग्निहोत्री ने दामाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
बांका: ससुर की हत्या मामले में दामाद को मिला आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना - 10 हजार रुपये का जुर्माना
बौसी थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव के बिलासी दास के दामाद मणिकांत दास ने अपने निवास बनाने हेतु ससुर से जमीन की मांग किया था. जिसे बिलासी दास ने देने से इंकार कर दिया. इसी बात को लेकर दामाद ने ससुर की हत्औया कर दी थी.
दामाद ने की थी ससुर की हत्या
बौसी थाना अंतर्गत ब्रह्मपुर गांव के बिलासी दास के दामाद मणिकांत दास ने अपने निवास बनाने हेतु ससुर से जमीन की मांग की थी. जिसे बिलासी दास ने देने से इंकार कर दिया था. इसी बात को लेकर ससुर और दामाद में बराबर वाद-विवाद रहता होता था. इसी बात को लेकर दामाद ने ससुर को जमीन नहीं देने पर हत्या की धमकी भी दी थी. जिसके बाद 8 जुलाई 2013 को दामाद ने ससुर की हत्या कर दी थी.
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
जब बिलासी दास अपने पास के बाजार से घर जा रहा था. उसी समय सीएनडी स्कूल के पास दामाद मणिकांत दास ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपने ससुर बिलासी दास की हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.