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बांका: धान की खरीदारी नहीं करने वाले पैक्स को किया जाएगा ब्लैक लिस्टेट -डीएम

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Published : Dec 30, 2020, 12:01 AM IST

मंगलवार को डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों से लेकर किसान सलाहकार और पैक्स अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने धान की अधिप्राप्ति को लेकर कई निर्देश दिए.

Meeting on paddy purchase
धान की खरीदारी को लेकर बैठक

बांका: जिले में धान अधिप्राप्ति की गति में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों से लेकर किसान सलाहकार और पैक्स अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में डीएम ने 1 से 10 जनवरी तक अभियान चलाकर अधिक से अधिक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी करने का निर्देश दिया. वहीं कहा कि 31 दिसंबर तक जिन पैक्सों का धान अधिप्राप्ति शून्य रहेगा, उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा. साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी.

धान की अधिप्राप्ति अधिक से अधिक करने का निर्देश
डीएम ने बताया कि जिले में 185 पैक्स और 11 व्यापार मंडल कार्यरत है. 1 हजार 960 टन प्रतिदिन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है. वहीं जिले में अब तक 1 हजार टन धान की अधिप्राप्ति हुई है. जो लक्ष्य का 50 प्रतिशत ही है. अभी भी कई प्रखंडों के 50 से अधिक पंचायतों में धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है. डीएम ने बताया कि इस बार जिले में धान की उपज अच्छी हुई है. इसलिए सरकार इस पर गंभीर है. इसको लेकर डीएम ने धान की अधिप्राप्ति अधिक से अधिक कराने का निर्देश दिया है. डीएम ने सभी प्रखंड के बीडीओ, बीएसओ को किसी भी पैक्स में धान अधिप्राप्ति का कार्य शून्य नहीं रखने का निर्देश दिया है.

31 दिसंबर तक किसानों की सूची करें तैयार
वहीं डीएम ने किसान सलाहकार को 31 दिसंबर तक जिले के तमाम पंचायतों में शिविर लगाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की बिक्री करने वाले इच्छुक किसानों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया. साथ ही किसान कितनी मात्रा में धान बेचना चाहते है और किस तिथि को बचेंगे, इसका डाटा संग्रह कर सहकारिता विभाग के पोर्टल पर अपलोड कराने को कहा है. इन्हीं किसानों से 1 से 10 जनवरी के बीच धान की अधिप्राप्ति की जाएगी. साथ ही 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए किसानों के खाते में राशि हस्तांतरित करनी है. इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित के विरुद्ध कर्रवाई की जाएगी.

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