बिहार

bihar

ETV Bharat / state

बांकाः पुत्रवधू से दुष्कर्म के दोषी ससुर को 7 साल की सजा - बांका न्यायालय

घटना सात साल पहले 7 नवम्बर 2013 की है. जब आरोपी हाफिज अंसारी ने अपनी ही पुत्रवधू के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता का पति दिल्ली में काम करता था और वह अपने ससुर के साथ गांव में रहती थी.

banka
banka

By

Published : Feb 27, 2020, 11:56 AM IST

बांकाः जिले में अपनी पुत्रवधू के साथ जबरन दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने ससुर को सजा सुनाई. आरोपी ससुर हाफिज अंसारी को न्यायालय ने सात साल की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई बांका न्यायालय के प्रथम त्वरित न्यायालय के जज के.के. महथा ने की.

सात साल पहले की घटना
बता दें कि घटना सात साल पहले 7 नवम्बर 2013 की है. जब आरोपी हाफिज अंसारी ने अपनी ही पुत्रवधू के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़िता का पति दिल्ली में काम करता था और वह अपने ससुर के साथ गांव में रहती थी.

पेश है रिपोर्ट

जुर्माना नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा
मामले की सुनवाई में कुल सात गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी. इस मुकदमे में सरकारी अभियोजन की ओर से शोभा देवी और बचाव पक्ष से नूर हसन अधिवक्ता थे. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details