बांका:बेलहर थाना क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में अंचलाधिकारी नरेंद्र ने दो प्राथमिकी दर्ज कराई है. जिसमें पहली FIR स्थानीय व्यापारी शंकर भगत और जदयू नेता विश्वजीत दीपांकर पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
आचार संहिता का उल्लंघन
JDU नेता पर प्राथमिकी दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सरकारी स्थल पर पोस्टर लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है. दरअसल स्थानीय व्यापारी की ओर से मोंगिया स्टील का एक पोस्टर प्राथमिक विद्यालय मथुरा और वीरगांव चौक पर लगा पाया गया. इसके अतिरिक्त कई अन्य जगह भी सरकारी बिजली के पोल पर पोस्टर लगा हुआ है.
जदयू कार्यकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज
दूसरा मामले में जदयू कार्यकर्ता विश्वजीत दीपांकर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य जदयू नेताओं के साथ तस्वीर बिजली के पोल में लगा हुआ पाया गया. चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जदयू कार्यकर्ता विश्वजीत दीपांकर पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.
क्या कहते हैं अंचलाधिकारी
जानकारी के अनुसार साहबगंज और तरैया गांव में इस तरह के 4 बैनर सड़क के किनारे बिजली के पोल में लगा हुआ पाया गया. जिसे अंचलाधिकारी ने उखाड़ कर थाना में जब्त कराया.
इस मामले में अंचलाधिकारी सह एफएसटी नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता उल्लंघन करने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है. जहां भी आचार संहिता का उल्लंघन होगा. उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.