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बांका: जानलेवा हमले के आरोपी को दस वर्ष की सजा, 15 हजार का जुर्माना - death attack accused sentenced to ten years

बांका जिले के न्यायालय प्रथम के जज के के महथा ने 2007 के एक मामले कि सुनवाई पूरी करते हुए 8 में से 7 को साक्ष्य के अभाव में रिहा करते हुए मुख्य आरोपी राजेन्द्र यादव को 10 साल की सजा सुनाई है.

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Published : Mar 17, 2020, 1:18 PM IST

बांका:जिले के कटोरिया थाना के कैथा कुरा गांव में 18 नवम्बर 2007 को जमीन पर बने झोपड़ी को हटाने के लिए मारपीट हुई थी. जिसमें मास्केट और बमों से हमला करने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए कुल 8 आरोपी में से सात को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था. जबकि एक आरोपी राजेन्द्र यादव को त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश के के महथा की ओर से 10 वर्ष की सजा के साथ 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.

आरोपी को दस वर्ष की सजा
मामला कटोरिया थाना में गंभीर रूप से जख्मी दुखन यादव ने दर्ज कराया था. जिसमें झोपड़ी हटाने को लेकर जान मारने की नीयत से बमों के साथ गोली चलाने की घटना हुई थी. गोली दुखन यादव के पैर में लगी थी. इस पूरे मामले में कुल 8 गवाहों की गवाही हुई थी.

देखें पूरी रिपोर्ट

15 हजार रुपये जुर्माना
इस विवाद में सरकार की ओर से पंकज कुमार और बचाव पक्ष की ओर से प्रेमरंजन चौधरी अधिवक्ता का कार्य कर रहे है.

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