बिहार

bihar

ETV Bharat / state

वन टाइम सेटलमेंट योजना से कारोबारियों को मिल रही है छूट, 17 व्यवसायियों ने उठाया लाभ

कारोबारियों के सभी प्रकार के बकाये टैक्स के भुगतान के लिए सरकार ने नई पहल शुरू की है. वन टाइम सेटलमेंट के तहत व्यवसायी अपना बकाया टैक्स भुगतान कर सकते हैं. इसके तहत 65 प्रतिशत तक की राशि माफ की जा रही है.

बकाया टैक्स भुगतान
बकाया टैक्स भुगतान

By

Published : Feb 17, 2020, 2:45 PM IST

बांका: जिले में व्यवसायियों के सभी प्रकार के बकाया के समाधान के लिए वाणिज्य कर विभाग ने नई पहल शुरू की है. जो विभाग के स्तर पर लागू किया गया. वन टाइम सेटलमेंट के प्रति जागरुकता कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. इसको लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी की अगुवाई में बांका में शिविर का आयोजन किया गया. राज्य कर के सहायक आयुक्त कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि बांका जिले से 38 वेबसाइट ने वन टाइम सेटलमेंट के लिए आवेदन दिया था. जिसमें 17 व्यवसायियों ने योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया टैक्स भुगतान कर दिया है.

65 प्रतिशत तक किया जा रहा है माफ
राज्य कर के सहायक आयुक्त कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि सरकार ने एक स्कीम चलाया है. जिसके तहत व्यवसायियों का वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स का जो भी बकाया होगा, तो वन टाइम सेटलमेंट के तहत बकाया कर का 35% जमा करना होगा. विभाग इसपर 65 प्रतिशत अनुदान भी दे रही है. साथ ही ब्याज और पैनल्टी में भी बकाया टैक्स पर 90 प्रतिशत माफ कर देने का प्रावधान है. व्यवसायियों को कुल टैक्स का मात्र 10 प्रतिशत ही जमा करना होगा.

व्यवसायियों ने किया बकाया टैक्स भुगतान

व्यवसायियों के लिए लाभकारी है यह स्कीम
व्यवसायी तरुण कुमार ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम व्यवसायियों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है. तरुण कुमार ने बताया कि 1 लाख 96 हजार टैक्स का बकाया था. चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से शिविर का आयोजन कराने का पता चला. वाणिज्य कर विभाग की ओर से लगाए गए शिविर में वन टाइम सेटेलमेंट के जरिए टैक्स माफी का आवेदन दिया. जिसमें सेटलमेंट के बाद मात्रा 19 हजार 650 ही जमा करना पड़ा.

देखें पूरी रिपोर्ट

38 व्यवसायियों ने दिया था आवेदन
राज्य कर के सहायक आयुक्त कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि बांका जिले में वन टाइम सेटेलमेंट के तहत 38 वेबसाइटों ने आवेदन दिया था. जिसमें 17 व्यवसायियों ने वन टाइम सेटेलमेंट का फायदा उठाकर अपना बकाया टैक्स अदा किया. कृष्ण मोहन सिंह ने बताया कि ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है. व्यवसाई को प्रपत्र क भरकर पैन कार्ड संलग्न कर देना होगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details