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बांका में आयशा खातून हत्याकांडः पति, देवर और सास को 7-7 साल की सजा - विवाहिता आयशा खातून की हत्या

बांका के सूईया थाना क्षेत्र में आयशा खातून हत्याकांड में मामले में आरोपी पति, देवर और सास को बांका व्यवहार न्यायालय (Banka Civil Court ) में 7-7 साल की सजा सुनाई गई. पढ़ें पूरी खबर..

बांका व्यवहार न्यायालय
बांका व्यवहार न्यायालय

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Published : Dec 22, 2022, 11:00 PM IST

बांका: विवाहिता आयशा खातून की हत्या (Ayesha Khatoon Murder Case In Banka) मामले में गुरुवार को बांका व्यवहार न्यायालय के जिला अपर सत्र न्यायाधीश मुहम्‍मद सलीम की अदालत ने मृतका के पति, देवर और सास को दोषी करार देते हुए सात साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. सजा पाने वाले अभियुक्तों में सूईया थाना क्षेत्र के चिहटजोर निवासी पति जावेद अंसारी, देवर आजाद अंसारी और सास सकीना खातून शामिल हैं.

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शादी के एक साल बाद हुई थी आयशा की हत्‍याः जानकारी के अनुसार, सूईया थाना क्षेत्र के हाथी पाथर निवासी आयशा खातून की शादी जावेद अंसारी से वर्ष 2018 में हुई थी. शादी के एक साल बाद ही 25 जनवरी 2019 को ससुरालवालों ने दहेज के लिए विवाहिता आयशा खातून की रस्सी से गला घोंटकर हत्‍या कर दी थी. इस मामले में लड़की के परिजनों ने ससुराल वालों को नामजद आरोपी बनाया था. दहेज के लिए हत्या (murder for dowry) के लिए मामले में सजा के परिवार वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी.

6 गवाहों का बयान किया गया था दर्जःन्यायालय में हत्या के मामले में छह गवाहों का बयान दर्ज किया गया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के वक्त सरकार की ओर से अधिवक्ता राजीव रंजन तथा अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने बहस में हिस्‍सा लिया था. कोर्ट के फैसले के बाद सजा पाये आरोपियों के चेहरे पर निराशा छा गई.

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