बांका: कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है. लॉकडाउन के चौथे फेज में रियायतें भी दी जा रही है. पहले जिन छह कैटेगरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी. अब जिला प्रशासन ने उसमें कपड़े की दुकान को भी खोलने की अनुमति दे दी है. हालांकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. एक बार में चार व्यक्ति को ही दुकान के अंदर बिठाया जा सकता है. अगर इसमें लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी. इसकी जानकारी डीएम सुहर्ष भगत ने दी. वहीं, उन्होंने कहा कि बुधवार को जिन 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है. सभी को इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है. जिले में 51 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है. जबकि दो लोग ठीक होकर घर वापस आ गए हैं.
ऑड-इवेन तरीके से चलेगी ऑटो रिक्शा
डीएम सुहर्ष भगत ने बताया कि ऑड और इवेन तरीके से ऑटो और अन्य निजी वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई है. सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और एक बार में दो ही यात्री को बिठा पाएंगे. डीएम ने बताया कि जिले के क्वॉरेंटाइन सेंटर में ऐसे भी लोग हैं, जो 8 मई से आ रहे हैं और वैसे सात क्वॉरेंटाइन में रहने वाले लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है. सभी को और छोड़ा जाएगा. डीएम ने आगे कहा कि ऐसे लोगों का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड लिया जा रहा है. सरकार से प्राप्त गाइडलाइन के तहत उन्हें 5 किलो चावल और एक किलो दाल के अलावा जो अन्य सहायता राशि है वह दी जाएगी.