बांकाः जिला व्यवहार न्यायालय में शराब तस्करीका आरोप सिद्ध होने के बाद आरोपी को सजा सुनाई गई. एडीजे संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में एक आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया.
देसी शराब के साथ पकड़ा गया था आरोपी
दरअसल, 18 अगस्त 2018 को फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के चेंगाखांड गांव में उत्पाद विभाग के निरीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने छापेमारी करके अजय दास के घर के पास खलिहान में रखा दो लीटर देसी शराब बरामद किया था. विभाग ने आरोपी अजय दास को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद एडीजे द्वितीय ने पांच साल सजा और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.