बांका: एडीजे संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया. जिला व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी राहुल सिंह को सजा मुकर्रर की है.
महुआ शराब के साथ पकड़ा गया था आरोपी
दरअसल, वर्ष 2020 में उत्पाद विभाग ने बाराहाट थाना क्षेत्र के कालीहथा चपरा गांव निवासी मंगलीलाल सिंह के पुत्र राहुल सिंह को शराब के साथ गिरफ्तार किया था. उत्पाद विभाग ने सूचना के आधार पर बौंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदार हिल रेलवे स्टेशन पर छापेमारी करने गई थी. संदेह होने पर राहुल कुमार की तलाशी ली गई तो उसके पास से 6 लीटर चुलाई महुआ शराब बरामद किया था. उसी मौके पर युवक के गिरफ्तार कर लिया गया था.