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बांकावासियों को जल्द मिलेगी गंदगी से निजात, 12 लाख की लागत से 20 कंपोस्ट यूनिट का होगा निर्माण - बिहार सरकार

कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जो जमीन लकड़ीकोला में मुहैया कराया गया है. उसी के एक भाग में 12 लाख की लागत से 20 कंपोस्ट यूनिट का निर्माण कराया जाएगा.

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बीस कंपोस्ट यूनिट का होगा निर्माण

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Published : Nov 27, 2019, 6:46 PM IST

बांकाः जिले को जल्द ही गंदगी से राहत मिलने वाली है. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई को लेकर सबसे बड़ी समस्या कचरा डंपिंग को लेकर थी. जिससे अब लोगों को निजात मिल जाएगा.

बिहार सरकार के नगर आवास विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद जिला प्रशासन की पहल पर शहर से 6 किलोमीटर दूर लकड़ीकोला में 4.99 एकड़ जमीन मुहैया करायी गयी है. जहां चाहरदीवारी का काम किया जा रहा है. उसी जमीन के एक भाग को कचरा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

बांका में जल्द मिलेगी लोगों को गंदगी से निजात

12 लाख से कंपोस्ट यूनिट का होगा निर्माण
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जो जमीन लकड़ीकोला में मुहैया करायी गयी है. उसी के एक भाग में 12 लाख की लागत से 20 कंपोस्ट यूनिट का निर्माण कराया जाएगा. साथ ही एक कमरे का भी निर्माण कराया जाएगा और एक स्टर्लिंग मशीन भी लगाया जाएगा. जहां गीले कचरे से खाद बनाने का काम होगा.

30 नवंबर से डस्टबिन बांटने का काम शुरू
अभिनव कुमार ने बताया कि नगर आवास विभाग ने गीला और सूखे कचरे को अलग-अलग लेने को कहा है. इसके लिए डस्टबिन का क्रय कर लिया गया है. लोगों को नीला और हरा डस्टबिन दिया जाना है. इसके लिए नगर परिषद बोर्ड की अनुमति के बाद 30 नवंबर से डस्टबिन बांटने का काम शुरू किया जाएगा. साथ ही बताया कि लोगों से दिनभर में प्राप्त गीला और सूखा कचरा को विजयनगर में रखा जाएगा. जहां से सारा कचरा लकड़ीकोला स्थित डंपिंग स्थल पहुंचेगा. उसमें गीला कचरा का खाद बनाया जाएगा.

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार

सफाई को लेकर नए सिरे से शुरु होगा टेंडर प्रक्रिया
अभिनव कुमार ने बताया कि वर्तमान में जीवन ज्योति सौताडीह नामक एनजीओ से 3 वर्ष पूर्व में इकरारनामा हुआ था. जिसमें नए प्रावधान शामिल नहीं थे. अब 2016 के ठोस कचरा नियमावली के अनुरूप कार्य करवाने के लिए नए सिरे से टेंडर किया जाएगा. टेंडर प्रक्रिया के बाद जिस भी एनजीओ का चुनाव होगा. उनको इसका अनुपालन करना होगा. साथ ही बताया कि किसी भी कीमत पर नदी किनारे, शहर के कोने में, सड़क किनारे और निजी या सरकारी जमीन पर कचरे का डंप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

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