बिहार

bihar

ETV Bharat / state

अररियाः चर्चित हत्याकांड में 3 लोगों को सजा-ए-मौत और 7 को आजीवन कारावास की सजा - अभियोजक प्रभा कुमारी

8 दिसंबर को मो. शमशाद के दरवाजे पर गलत तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई थी. जहां हथियार से लैस अपराधियों ने अंधाधुंध गोली चलाई थी. जिसमें वाहिद को गोली लग गई और मौके पर ही मौत हो गई थी.

सिविल कोर्ट

By

Published : Nov 16, 2019, 9:21 PM IST

अररियाःसिविल कोर्ट ने शनिवार को जिले के एक चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है. इसमें तीन लोगों को फांसी और सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है. इस दोहरे हत्याकांड का फैसला एडीजे रमन कुमार ने दिया. दोषी ने दोनों की गोली मारकर हत्या की थी. दोनों मृतक एक ही परिवार से थे. हत्या अलग-अलग वक्त में किया गया था.

बता दें कि पूरा मामला जिले के नरपतगंज स्थित बैरिया गांव का है. जहां वाहिद नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में सहयोग करने वाले सात को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई है. जबकि मो. इरशाद, मो. तबरेज़ और मो. दिलशाद को सजा-ए-मौत की सजा दी गई है.

अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी

परिवार की महिला की भी हो चुकी है हत्या
अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इससे पहले भी मो. इरशाद, मो. तबरेज़ और मो. दिलशाद ने वाहिद के परिवार की महिला ख़ुशरूबा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. तीनों हत्या के आरोप में उम्रकैद की सज़ा काट चुके हैं. जिन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उसमें मो. हसीब, मो. कारी, मो. शम्स नूर, मो. फ़ारूक़, मो. ताजुद्दीन, मो. ज़हीर और शाहे कमाल है.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

यह भी पढ़ेंः प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का चला 'चाबुक', आयुर्वेदिक कॉलेज समेत 219 संस्थानों को बंद करने का आदेश

फायरिंग में हुई थी वाहिद की मौत
मामला नरपतगंज के बरैया गांव के 8 दिसंबर 2013 का है. घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है. 8 दिसंबर को मो. शमशाद के दरवाजे पर गलत तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई थी. जहां हथियार से लैस अपराधियों ने अंधाधुंध गोली चलाई थी. जिसमें वाहिद को गोली लग गई और मौके पर ही मौत हो गई थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details