अररिया : 1 जनवरी 2021 से गाड़ियों में FASTag लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है. सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि कैटेगरी 'M' और 'N' की गाड़ियां, जो 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदी गईं हैं. उनके लिए 1 जनवरी से ही फास्टैग अनिवार्य है. 1 दिसंबर 2017 के बाद बनी गाडियों में फास्टैग पहले से ही लगकर आता है.
आज से FASTag अनिवार्य, बिहार में NH स्थित सभी टोल प्लाजा में भी जारी हुआ फरमान - बिहार में nh स्थित
नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर हाइब्रिड लेन (hybrid lanes) में टोल का भुगतान FASTag के साथ साथ कैश में भी किया जा सकता है, ये राहत 15 फरवरी 2021 तक दी गई है. बाकी FASTag लेन में सिर्फ FASTag पेमेंट के जरिए ही टोल चुकाया जा सकेगा.
नेशनल हाईवे के सभी टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों को फास्टैग के जरिए ही गुजरना होगा. यह आदेश एनएचआई के परियोजना निदेशक ने जारी किए हैं. एनएच के परियोजना निदेशक एनएचएआई दरभंगा ने सूचित किया है कि राज्य के सभी टोल प्लाजाओं से वाहनों के आवागमन के समय फास्टैग की अनिवार्यता दिनांक 01 जनवरी 2021 से आवश्यक कर दिया गयी है.
बिहार के सभी जिलों में लागू हुआ फरमान
अररिया जिला अंतर्गत एनएच 57 पर हड़ियाबाड़ा टॉल प्लाजा में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रशासनिक सहयोग की अपेक्षा की गई है. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच द्वारा आदेश जारी कर जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि विभिन्न परिवहन संगठनों को अपने स्तर से इसे प्रचारित कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करावें. साथ ही साथ अनुमंडल पदाधिकारी अररिया, फारबिसगंज, एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अररिया, फारबिसगंज को निर्देश दिया गया है कि विधि व्यवस्था संधारण के मद्देनजर सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.