अररिया:दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था और कोरोना गाइडलाइन को लेकर डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से बैठक की. जहां प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना अध्यक्ष और संबंधित पदाधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली गई. जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभा भवन में किया गया था.
बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पूजा संबंधी किसी कार्यक्रम से चुनाव आचार संहिता और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश का उल्लंघन नहीं हो इसका ख्याल रखा जाए. पूजा का आयोजन मंदिरों में नहीं होगा. निजी रूप से घर पर ही मनाएं. पूजा समिति के सदस्यों से समन्वय बनाकर इसकी जानकारी दें. इसके लिए पूजा समिति के संचालक के साथ शांति समिति की बैठक करें.
डीएम ने दिए कई दिशा-निर्देश
बैठक के दौरान डीएम ने पूजा आयोजन के लिए सभी आवश्यक निर्देशों से कमेटी को अवगत कराने का निर्देश दिया. मंदिर में पूजा पंडाल का निर्माण किसी विशेष विषय पर नहीं हो, आसपास कोई तोरणद्वार अथवा स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा. जिस जगह पर प्रतिमा रखी गई है उस स्थान को छोड़कर शेष भाग ओपन रहेगा. इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं होगा. पूजा स्थल के आसपास खाद्य पदार्थों के दुकान नहीं लगाए जाएंगे. किसी प्रकार के विसर्जन जुलूस के अनुमति नहीं दी जाएगी.
एसपी ने दी जानकारी
वहीं एसपी हृदयकान्त की ओर से संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 1 से 2 बजे अपराह्न तक मूर्ति विसर्जन का कार्य हर हालत में संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे. डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. मूर्ति विसर्जन के साथ भीड़भाड़ पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा. मंदिरों में पूजा पंडाल के उद्घाटन के लिए कोई समारोह आयोजित नहीं होगा. केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा.
कोरोना गाइडलाइन्स का पालन अनिवार्य
कोरोना संक्रमण के कारण इस साल किसी भी संस्था या होटल पर गरबा, डांडिया, रामलीला इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा. फेस मास्क का प्रयोग और सामाजिक दूरी न्यूनतम 6 फीट का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य होगा. सभी आगंतुकों के तापमान की जांच थर्मल स्क्रीनिंग से होगी. मापदंड का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भा.द.वि. की धारा 188 और अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. बैठक में अपर समाहर्ता अनिल कुमार ठाकुर, उप विकास आयुक्त मनोज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश चंद्र दिवाकर अररिया और फारबिसगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अररिया, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, डीसीएलआर अररिया एवं फारबिसगंज सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी ,थाना अध्यक्ष एवं संबंधित पदाधिकारिगण उपस्थित रहे.