अररिया:बिहार पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) के पांचवें चरण का मतदान (Fifth Phase Polling) अररिया प्रखंड (Araria Block ) में भी होना है. रविवार को होने वाले चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है. 26 और 27 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी.
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अररिया प्रखंड में पंचायतों की कुल संख्या 30 है. जिसके अंतर्गत 428 मूल मतदान केंद्र तथा 34 सहायक मतदान केंद्र कुल- 462 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. कुल मतदान केंद्र भवनों की संख्या 228 है. मतदाताओं की संख्या 264177 है, जिसमें पुरुष मतदाता 136945 और महिला मतदाता 127223 एवं थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 09 है.
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त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता करेगी. जिला परिषद के 4 पदों के लिए, मुखिया के 30 पदों के लिए, सरपंच 30, पंचायत समिति 43, वार्ड सदस्य और 428 पंच के पदों के लिए प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. मतदान कार्य में कुल 3036 कर्मियों को लगाया गया है. कुल पीसीसीपी दल की संख्या 244, क्लस्टरों की संख्या 26, कुल सेक्टरों की संख्या 70, कुल जोन कि संख्या 8 एवं सुपर जोन की संख्या 3 है.
इसी कड़ी में जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच और पुलिस अधीक्षक हृदयकांत की संयुक्त अध्यक्षता में प्रतिनियुक्त सभी पीसीसीपी दल, सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी, सुपर जोनल दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ अररिया कॉलेज प्रांगण में ब्रीफिंग बैठक की गई. बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये.
उन्होंने ने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर तुरंत नियंत्रण कक्ष को सूचित करें. जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या:- 06453-222309 तथा अनुमंडल स्तर पर 06453-222070 एवं प्रखंड स्तर पर दूरभाष संख्या 6202271440/ 7643979791 पर संपर्क किया जा सकेगा.
जिला पदाधिकारी ने कहा कि कहीं भी किसी चीज की आवश्यकता हो उसे तुरंत पूरा किया जाएगा. डीएम ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण अररिया प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू किया गया है. जिसके तहत मतदान रविवार को सुबह बजे से मतदान समाप्ति अवधि तक मतदान केंद्रों के 200 मीटर परिधि में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे.
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मतदान के दौरान हथियार, अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. मतदान के क्रम में मतदान केंद्रों के आसपास वाहनों का परिचालन निषेधाज्ञा लागू रहेगी, मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में राजनीतिक दलों द्वारा बूथ की स्थापना पर रोक लगाया गया है. बैठक में जिलाधिकारी द्वारा ईवीएम रिप्लेसमेंट सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए.
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