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पुलिस मुख्यालय का निर्देश: शादी-विवाह, श्राद्ध-कर्म और सामाजिक कार्यक्रम के पहले थाने को देनी होगी सूचना - corona in bihar

पुलिस मुख्यालय ने तमाम पुलिस अधिकारियों को कोविड-19 गाइडलाइन को सख्ती से लागू कराने का निर्देश दिया है. साथ ही इसका पालन नहीं करने वालों के साथ कड़ाई से पेश आने को कहा गया है.

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Published : Apr 26, 2021, 3:33 PM IST

Updated : Apr 26, 2021, 5:07 PM IST

पटनाःपुलिस मुख्यालय ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल सख्ती से लागू कराने को लेकर एक आदेश जारी किया है. इसके तहत सभी जिलों के तमाम पुलिस अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

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पुलिस मुख्यालय के जारी आदेश के मुताबिक शादी-विवाह/श्राद्ध कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों की निर्धारित संख्या के बारे में आयोजकों को पूरी जानकारी देना आवश्यक होगा. आयोजन स्थल पर लोगों को मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन करना होगा. जो लोग आदेश का पालन नही करेंगे उनपर कड़ी कारवाई होगी.

बता दें कि राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में करोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करवाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों के अधीक्षक, आईजी और डीआईजी को निर्देश दिया गया है.

Last Updated : Apr 26, 2021, 5:07 PM IST

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