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गर्भाशय घोटाले मामले में Patna HC ने की सुनवाई, महाधिवक्ता ने कोर्ट से मांगा समय - ईटीवी बिहार

पटना हाईकोर्ट में गुरुवार को गर्भाशय घोटाले की सुनवाई हुई. मामले में महाधिवक्ता ललित किशोर ने स्वयं उपस्थित होकर कोर्ट से कुछ समय मांगा, जिसे मानते हुए कोर्ट ने 18 अगस्त तक का समय दे दिया. पढ़ें पूरी खबर..

Patna High Court
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Published : Aug 11, 2022, 10:56 PM IST

पटनाःबिहार में गर्भाशय घोटाला (Uterus scam In Bihar) के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई ( Patna High Court) 18 अगस्त 2022 को होगी. जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह की खंडपीठ वेटरन फोरम की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को चार सप्ताह में बताने को कहा था कि इस मामले को जांच के लिए क्यों नहीं सीबीआई सौंपा जाए. आज महाधिवक्ता ललित किशोर ने स्वयं उपस्थित होकर कोर्ट से कुछ समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मान लिया.

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2017 में पटना हाईकोर्ट में हुई थी सुनवाईःकोर्ट ने पिछली सुनवाई में जानना चाहा था कि कि इस तरह की अमानवीय घटना के मामलें में राज्य सरकार ने क्या किया।राज्य सरकार को इस मामलें ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया था कि सबसे पहले ये मामला मानवाधिकार आयोग के समक्ष 2012 में लाया गया था. 2017 में पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका वेटरन फोरम ने दायर किया गया था.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का गलत लाभ उठाने का आरोपः याचिका में ये आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का गलत लाभ उठाने के लिए बिहार के विभिन्न अस्पतालों/डॉक्टरों द्वारा बड़ी तादाद में बगैर महिलाओं की सहमति के ऑपरेशन कर गर्भाशय निकाल लिए गए. अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि पीड़ित महिलाओं की संख्या लगभग 46 हजार होने की सम्भावना है. बीमा राशि लेने के चक्कर में 82 पुरुषों का भी आपरेशन कर दिया गया. इस मामलें पर अगली सुनवाई 18अगस्त 2022 को की जाएगी.

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