पटना:परिवहन विभाग की ओर से यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान सरकारी गाड़ियां चलाने वाले सभी ड्राइवरों को प्रशिक्षण के साथ जरूरी दिशा-निर्देश दिया गया.
प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट करा लें अपडेट
सरकारी गाड़ियां चलाने वाले सभी ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा नियमों एवं केंद्रीय मोटर वाहनों (संशोधित) 2019 के प्रावधानों से अवगत कराया गया. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सभी सरकारी वाहनों का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट अपडेट करा लें. इसके लिए विशेष तौर से पॉल्यूशन जांच की व्यवस्था की जाएगी. वाहनों की प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
सड़क सुरक्षा जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम यातायात नियमों का करें पालन
परिवहन सचिव ने कहा कि वाहन चलाने के दौरान हमेशा यातायात नियमों का पालन करें. वाहन से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट रखने के साथ ही सीटबेल्ट लगाने का संस्कार भी सभी अपनाएं. यह आपकी सुरक्षा के लिए है. सीटबेल्ट लगाने की जवाबदेही ड्राइवर की है. इसके अलावा अनावश्यक हॉर्न बजाकर प्रदूषण को बढ़ावा न दें. इस पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
इन बातों की दी गई जानकारी
- गाड़ी चलाते समय किन-किन नियमों का पालन करना है.
- गाड़ी चलाने के दौरान कौन-कौन से कागजात साथ में रखना अनिवार्य है.
- किस नियम के उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है.
ड्राइवरों को दिया गया प्रशिक्षण
22 सितंबर से अभियान की शुरुआत
ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी ने कहा कि सरकारी गाड़ी के चालक पर ज्यादा जवाबदेही है. लोग उनको देखते हैं, अगर वो गलती करेंगे तो अन्य लोग भी गलती करेंगे. इसलिए नियम को सभी फॉलो करें. गाड़ी को चिन्हित पार्किंग स्थल पर ही लगाएं और गलत जगह से गाड़ी को पार्क नहीं करें. उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से चलने वाले अभियान के दौरान सिटी बस और सरकारी गाड़ियों की भी जांच होगी. इस मौके पर बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह, परिवहन विभाग एमवीआई संजय कुमार अश्क, ईएसआई पंकज और सतीश कुमार उपस्थित थे.
परिवहन सचिव ने सभी ड्राइवरों को दिए ये निर्देश
- वाहन चलाते समय हमेशा सीटबेल्ट लगाएं.
- बेवजह हॉर्न न बजाएं.
- रेड सिग्नल होने पर जेब्रा क्रॉसिंग को पार न करें.
- सभी वाहनों का हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हो.
- डीएल, आरसी के साथ पॉल्यूशन जांच सर्टिफिकेट रखें.
- बिना रजिस्ट्रेशन वाहन नहीं चलाएं.
- वाहन का नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से दिखे.