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पटना हाई कोर्ट ने तेज प्रताप-ऐश्वर्या से पूछा- क्या सुलह की संभावना है?

पटना हाई कोर्ट ने तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक (Tej Pratap Yadav Aishwarya Rai Divorce) मामले पर सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय ने दोनों के वकीलों से पूछा कि क्या सुलह की संभावना है. आगे पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court
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Published : Jun 23, 2022, 6:58 PM IST

Updated : Jun 23, 2022, 7:54 PM IST

पटना :पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सह विधायक तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की अपील पर सुनवाई की गयी. जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जीतेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने इस अपील पर सुनवाई की. कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं से यह बताने को कहा कि क्या दोनों पक्षों में सुलह की संभावना है. कोर्ट ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से जवाब देने को कहा है.

ये भी पढ़ें - ऐश्वर्या-तेज प्रताप तलाक मामला: कोर्ट का आदेश तेज को देना होगा 22 हजार मासिक गुजारा भत्ता

28 जून को अगली सुनवाई :इस मामले की अगली सुनवाई 28 जून, 2022 को की जाएगी. तेज प्रताप के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान ऐश्वर्या और तेज प्रताप के साथ दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के उपस्थिति में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में तेजप्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए और नोटिस को स्वीकार किया था. तेजप्रताप यादव की ओर से जवाब दायर किया जाना था. जगन्नाथ सिंह ने बताया कि घरेलू हिंसा को लेकर ऐश्वर्या राय के विरुद्ध पारित आदेश व भरणपोषण (मेंटेनेन्स) से जुड़े मामले में राशि को बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में अपील दायर की गयी है.

2018 के मई में हुई थी शादी :बता दें कि मई 2018 में तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की शादी भव्य तरीके से हुई थी. शादी में कई बड़े राजनेता भी शामिल हुए थे. इस शादी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी शामिल हुए थे. शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा लेकिन बाद में दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई. परिवार के लोगों ने रिश्ते को बनाए रखने की बहुत कोशिश की लेकिन यह हो ना सका. तेजप्रताप यादव ने शादी के कुछ महीनों के बाद ही ऐश्वर्या के साथ रहने से इंकार कर दिया था. इसके बाद यह पूरा मामला पटना सिविल कोर्ट के परिवार न्यायालय पहुंचा. कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को ऐश्वर्या राय को 22 हजार रुपये प्रति महीने गुजारा भत्ता के साथ 2 लाख रुपये देने का आदेश जारी किया था.

Last Updated : Jun 23, 2022, 7:54 PM IST

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