पटना: बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का अपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है. आइपीसी की धारा 500 के अंतर्गत गुरुवार को न्यायालय में दर्ज कराया है. इस मुकदमे में दो साल की सजा का प्रावधान है.
कांग्रेस अध्यक्ष को सजा मिलनी चाहिए-सुमो
मोदी ने कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है की उनके भाषण में जितने भी मोदी टाइटल वाले लोग हैं उनको चोर बताया गया है. इससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है. कांग्रेस अध्यक्ष को न्यायालय से इसकी सजा मिलनी चाहिए.